Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna: हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पूरी जानकारी यहाँ देखें

हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लड़कियों के लिए मदद देने हेतु बहुत ही प्रभावशाली कदम उठाया गया है जिसके अंतर्गत पिछले कई वर्षों से एक महत्वपूर्ण योजना को संचालित किया जा रहा है। बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जा रही योजना का नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए विवाह जैसे विशेष कार्यों में मदद करने हेतु वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ राज्य की आरक्षित श्रेणियां की लड़कियां बहुत ही आसानी के साथ उठा सकती है।

ऐसी लड़कियां जिनके विवाहों के दिन नजदीक है वे सभी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाले। बताते चले कि इस योजना में विवाह के पहले तथा विवाह के बाद दो चरणों में वित्तीय लाभ दिया जाता है। इस सहायता से अब ऐसी लड़कियों के विवाह कार्य काफी सरल हो पाए हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna)

आपकी जानकारी के लिए बता दे की राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले भी लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक वित्तीय राष्ट्रीय प्रदान करवाई जाती थी परंतु इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बिजोलिया की होती थी। हालांकि योजना को नए सिरे से शुरू करके अब वित्तीय लाभ पूर्ण रूप से लड़की के खाते में ही हस्तांतरित किया जाएगा।

हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को आकर्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए कुछ विशेष पात्रता मापदंडों का निर्धारण भी किया गया है और साथ में योजना में कई प्रकार के आकर्षण बिंदु भी संदर्भित किए गए जिसकी पूर्ण जानकारी आज हम इस आर्टिकल में आपके लिए बताने वाले हैं।

Vivah Shagun Yojna 2025 Overview

विभाग का नामअनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय
योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
राज्यहरियाणा
आयु18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए
लाभबेटियों की शादी पर 71000 रुपए का अनुदान
लाभार्थीहरियाणा राज्य की बेटियां
आवेदन का माध्यमऑनलाइन
श्रेणी सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://haryanascbc.gov.in/

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility for Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna)

मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही विवाह शगुन योजना में निम्न प्रकार के पात्रता मापदंड लागू किए गए हैं।-

  • ऐसे परिवार जो मूल रूप से हरियाणा राज्य के निवासी हैं उनकी लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती है।
  • आवेदन करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए।
  • इस योजना में मुख्य रूप से आरक्षित श्रेणी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।
  • लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति न्यूनतम वर्ग की होनी चाहिए।
  • उनके अभिभावक के पास कोई आधिकारिक जमीन या फिर सरकारी रोजगार न हो।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की धनराशि

हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत जो भी लड़की पंजीकृत होती है उनके लिए शादी के कार्यों हेतु 71000 रुपए तक की वित्तीय राशि प्रदान करवाएं जाने का प्रावधान बनाया गया है। बता दे कि यह 71000 रुपए लड़कियों के लिए दो किस्तों में खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं।

योजना के तहत ₹5000 की राशि विवाह के पहले दी जाती है इसके बाद बाकी 66000 रुपए विवाह संपन्न हो जाने के बाद लड़की के लिए प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकार के नियम अनुसार योजना में वित्तीय राशि के साथ प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट भी मिलता है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna Benefits)

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ निम्न प्रकार से हैं।-

  • इस योजना में गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए विवाह हेतु आकर्षित वित्तीय सहायता मिल पाती है।
  • इस योजना के तहत राज्य में बाल विवाह की प्रथा भी खत्म हो पाई है क्योंकि योजना का लाभ 18 वर्ष के बाद शादी होने पर ही मिलता है।
  • राज्य में योजना के चलते महिला सशक्तिकरण को भी काफी बढ़ावा मिल पाया है।
  • अब उनके अभिभावकों के लिए विवाह में होने वाले वित्तीय खर्चों की चिंता से भी काफी राहत मिली है।
  • लड़कियों के अभिभावकों के लिए अब विवाह का कर्ज चुकाने हेतु सालों तक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लड़कियों के साथ इनको भी मिलेंगे लाभ

हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कुंवारी लड़कियों के लिए तो विवाह हेतु वित्तीय सहायता दी ही जाएगी साथ में ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा है या फिर विधवा है परंतु पुनर विवाह करना चाहती हैं उनके लिए भी यह लाभ बिना किसी हस्तक्षेप के प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य

राज्य स्तर पर संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य केवल यही है कि गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए शगुन के तौर पर विवाह के लिए पैसे प्रदान किए जाएं ताकि अभिभावकों के लिए विवाह में वित्तीय प्रबंध करने में सहूलियत हो सके। बता दे कि इस योजना में राज्य के सभी जिलों की महिलाओं के लिए पात्रता मापदंड के आधार पर शामिल किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna)

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन की सामान्य प्रक्रिया निम्न प्रकार से है।-

  • सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां पर रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन अप्लाई वाला ऑप्शन मिलेगा उसे सेलेक्ट करें।
  • अब अगला पेज खुलेगा जहां पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी को भरते हुए एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंचे।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी जानकारी दर्ज करें और आवेदक लड़की के डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  • इसके बाद अन्य जानकारी को पूरा करते हुए सबमिट कर दें।
  • इस प्रकार से योजना में आवेदन पूरा हो जाएगा।
Official Websiteharyanascbc.gov.in
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Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna 2025 – FAQs

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना कब चलाई गई है?

हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को 2005 में शुरू किया गया था।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का एप्लीकेशन स्टेटस कहां से देखें?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का एप्लीकेशन स्टेटस समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आवश्यक क्या है?

आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन नंबर से चेक कर सकते हैं।

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